सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना होम योजनायें



मत्स्य पालन तथा मात्स्यिकी की आनुषंगिक गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा के आच्छादन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। योजना दुर्घटनाजनित परिस्थितियों में आच्छादित व्यक्ति अथवा उसकी मृत्यु की दशा में उसके परिवारीजनों को हुयी क्षति की प्रतिपूर्ति का प्रयास करती है

पात्रता के नियम एवं शर्तें

  • "मत्स्य विभाग द्वारा अनुमोदित कोई भी महिला / पुरुष मत्स्य पालक जिसकी आयु 18-70 वर्ष के मध्य हो तथा मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय हो
  • दुर्घटनाजनित मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी निः शक्तता की दशा में ₹ 5.0 लाख
  • दुर्घटनाजनित स्थायी आंशिक निःशक्तता ₹ 2.50 लाख
  • आकस्मिक अस्पताल खर्च हेतु ₹ 25 हजार


सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना